Saturday, July 27, 2024
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स्वाति मालीवाल केस: आरोपी विभव की बढ़ेंगी मुश्किलें, अब ये नई धारा जोड़ने की तैयारी में पुलिस

Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल से केस में एक बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, आरोपी बिभव कुमार पर पुलिस IPC की धारा 201 यानी सबूतों को नष्ट करने की धारा भी लगा सकती है. पुलिस को शक है कि बिभव ने जानबूझकर अपना मोबाइल फॉर्मेट किया है. मोबाइल को फॉरमेट करने की टाइमिंग और पुलिस को पासवर्ड न बताने से इस पर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की DVR को हासिल करने के लिए पीडब्लूडी से लगातार संपर्क में है, लेकिन वहां से भी सहयोग नही मिल रहा है. बताया जा रहा है कि सीएम हाउस से सेलेक्टिव और एडिटेड सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो वायरल किए जा रहे हैं. पुलिस इस पर भी नजर रख रही है कि कहीं ये सब जांच को भटकाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है. इस मामले में दिल्ली पुलिस और लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

स्वाति मालीवाल ने मारपीट में दर्ज कराई थी एफआईआर

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 13 मई को आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उनके निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की थी. 16 मई को स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने स्वाति का मेडिकल भी कराया, जिसमें शरीर पर कई जगह चोट के निशान सामने आए थे. दिल्ली पुलिस ने 18 मई यानी शनिवार को बिभव कुमार को अरेस्ट कर लिया था.

केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए थे कई आरोप

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शनिवार (18 मई 2024) को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इसके बाद शनिवार शाम केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए थे. केजरीवाल ने पीएम को आम आदमी पार्टी (AAP) के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने की चुनौती दी और कहा कि वे रविवार (19 मई 2024) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुख्यालय तक मार्च करेंगे.

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