<p>सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज किया है. कोर्ट के एक वरिष्ठ जज के बारे में अपमानजनक बातों वाले वीडियो के लिए यह कार्रवाई की है. कोर्ट ने यह भी कहा कि शुक्ला के यूट्यूब चैनल से वह वीडियो तत्काल हटा दिया जाए.</p>
<p>चीफ जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई शुरू की है. जुलाई में मामले की अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से मामले में अपनी सहायता के लिए कहा है. शुक्रवार, 30 मई को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार जजों के बारे में अपमानजनक बातें कर पूरी न्यायिक व्यवस्था पर लोगों की आस्था गिराने के लिए नहीं दिया गया है.</p>
<p>हालांकि, कोर्ट की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि उसने किस वीडियो पर संज्ञान लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह वीडियो जस्टिस बेला त्रिवेदी को लेकर था. इसमें उनके लिए अशोभनीय बातें कही गई थीं. सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को इस कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई जरूरी थी. किसी को कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.</p>
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