Bhojshala Case: मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. शुक्रवार (22 मार्च, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से साफ मना कर दिया. मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में सर्वे से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है.
भोजशाला परिसर में एएसआई के सर्वे की शुरुआत को लेकर हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने दिल्ली में पत्रकारों को बताया- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जो आदेश दिया था, उसका पालन करते हुए एएसआई ने आज सुबह सर्वे शुरू कर दिया. सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सर्वोच्च अदालत ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामल पर सुनवाई नहीं होगी.
#WATCH | Delhi: On the beginning of ASI’s survey of the Bhojshala complex in Madhya Pradesh, Hindu side advocate Vishnu Shankar Jain says, “Today, in compliance with the judgement of Indore High Court to conduct the archaeological survey, ASI has started its survey. Supreme… pic.twitter.com/yYB8mQHJ41
— ANI (@ANI) March 22, 2024